Twitter और Facebook को मनमानी नहीं करने देगी मोदी सरकार?

भारत सरकार के Intermediary Guidelines & Digital Media Ethics Code के नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों को आईटी ऐक्ट के सेक्शन 79 के तहत संरक्षण नहीं मिलेगा. इसका मतलब यह है कि ट्विटर जैसी कंपनियां अगर ये नियम नहीं मानतीं तो भारत सरकार उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है.

इसे भी पढ़ें- ओम फिनिशाय नमः महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट के कप्तान नहीं लीडर हैं!

IT Act का सेक्शन 79 है अहम

भारत के IT Act के ऐसे ही कुछ नियमों को लेकर 2004 से 2012 तक खूब बहस हुई. Bazee dot com चलाने वाले अविनीश बजाज को जेल भी जाना पड़ा था. अविनीश बजाज के ही केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद IT Act में सेक्शन 79 जोड़ा गया. यही सेक्शन 79 फेसबुक और ट्विटर जैसी कंपनियों को संरक्षण देता है. अब जो कंपनियां भारत सरकार के नए नियमों का पालन नहीं करेंगी, वे इस संरक्षण की हकदार नहीं होंगी.